शस्त्र लाईसेन्स धारक केवल 02 शस्त्र रख सकता है:जिलाधिकारी
गौरव जैन
रामपुर। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि शस्त्र लाईसेन्स धारक केवल 02 शस्त्र रख सकता है यदि किसी भी लाईसेन्सधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाईसेन्स या तीन शस्त्र अंकित है, तो सम्बंधित लाईसेन्सधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी शस्त्र लाईसेन्सधारक, आर्म्स डीलर, सर थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेन्स निरस्तध्सरेण्डर करना होगा। लाईसेन्स की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गयी है। प्रत्येक शस्त्र लाईसेन्सधारकों को शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु आगामी नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पॉच का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर वॉछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
जनपद रामपुर से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाईसेन्स का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल एलिस) पर यू0आई0नं0 दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिन लाईसेन्धारकों द्वारा अपने लाईसेन्स पर यू0आई0नं0 नम्बर अंकित नहीं कराया हो तो प्रत्येक दशा में 30 जून 2020 से पूर्व यू0आई0नं0 अवश्य अंकित करा लें, अन्यथा 30.6.2020 को जिन लाईसेन्सों पर यू0आई0नं0 नम्बर अंकित नहीं होगा वह शस्त्र लाईसेन्स अवैध हो जायेगें।
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