तम्बाकू सचल दल द्वारा जिला अस्पताल परिसर में 21 लोगो पर डाला गया जुर्माना
गौरव जैन
रामपुर। तम्बाकू नियंत्रण सचल दल द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 अनुपालन में जिला चिकित्सालय परिसर में जुर्माना अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिला चिकित्सालय में 21 लोग तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हुए पाए गए जिनसे ₹1070 का जुर्माना वसूल किया गया।
ज्ञात रहे कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करना अपराध है एवं इसमें जुर्माने का प्रावधान है। इस अभियान के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉ शहजाद हसन द्वारा तंबाकू के दुष्प्रभाव, तंबाकू उत्पाद थूकने से कोरोना वायरस फैलने के विषय एवं मास्क नहीं लगाने पर इससे होने वाले खतरों के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में रिजवान मोहम्मद खान एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।
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