6 जुलाई तक लिये जाएंगे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के लिये आवेदन
गौरव जैन
रामपुर। जनपद रामपुर में 04 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं 02 नामिका वकील दीवानी के रिक्त पदों हेतु निर्धारित प्रारूप पर 06 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के ऐसे सदस्यों, जिन्होंने जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 10 वर्षों तक विधिक व्यवसाय किया हो, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 07 वर्षों तक और अधीनस्थ जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 5 वर्षों तक विधिक व्यवसाय किया हो, से अपेक्षा है कि शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु अपने नाम, आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्थान, बार में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले 03 वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो, तो उसके द्वारा भेजी गयी आयकर की विवरणी, यदि (कोई हो), 02 वर्षों की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा और यह सूचना कि क्या उन्होंने अपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी कार्य किया है, आदि विवरण सहित अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध करा दें।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधि व्यवसायी प्रार्थना पत्र के साथ अपेक्षित सूचना प्रपत्र “क” तथा “ख” में अनिवार्य रूप से दें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा जिन प्रार्थना पत्रों में सूचना अपूर्ण होगी, उन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र 03 प्रतियों में अपेक्षित है। जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, बार काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जायें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के अधिवक्ता को जाति प्रमाण पत्र की प्रतियाँ भी 03 प्रतियों में संलग्न करना होगा। ऐसा कोई अभ्यर्थी आवेदन न करे जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
समीप के जनपदों के जिला अधिवक्ता भी इन पदों हेतु अपने आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से पूर्ण विवरण के साथ भेज सकते हैं, जो उन्हें अपनी ऐसी अभ्युक्ति सहित, जो वे उपयुक्त समझें, भेज देगें। यदि अधिवक्ता किसी राजनैतिक दल या संगठन का सदस्य या पदाधिकारी है, नियुक्ति होने पर उसको प्रश्नगत राजनैतिक दल अथवा संगठन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करना होगा। यदि अधिवक्ता कोई दूसरा शासकीय पद या नोटरी, सरकारी वकील, विधि कालेज में प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, विवाह अधिकारी अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद धारण करते है, तो शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति होने पर उनको पूर्व धारक पद से त्याग पत्र देना होगा। यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद पंजीकृत/विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख भी प्रार्थना पत्र में करें।
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