एडवोकेट शिखर अग्रवाल ने आयकर विभाग में हुए बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से बताया
गौरव जैन
रामपुर। सेल टेक्स एवं इनकम टैक्स के जाने माने वकील शिखर अग्रवाल ने इनकम टैक्स से जुड़े कामो में हुए बदलाव को लेकर बताया कि इस समय सभी टैक्सपेयर्स अपने अपने आई टी आर को लेकर परेशान हैं टैक्स भरना सबसे ज्यादा नौकरीपेशा लोगों के लिए चिंता का कारण होता है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई बार टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। इस बार विभाग ने टैक्स भरने की तारीख के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट की भी लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। निवेश की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ विभाग ने और भी कई तरह के बदलाव किए है।
आइए आपको डिटेल में बताते हैं आयकर से जुड़े 5 बड़े बदलावों के बारे में-
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है विभाग ने ट्वीट में लिखा है कि इस समय कोरोना संकट को देखते हुए हमने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। अब वित्त वर्ष 19-20 के लिए टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट को फाइनल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इसके अलावा 2020 और वित्त वर्ष 19-20 के लिए टीडीएस/ टीसीएस डॉक्युमेंट जारी करने का समय 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया।
1- टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की तारीख भी बढ़ी
विभाग ने टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। विभाग ने सेक्शन 80सी, 80डी आदि के तहत टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तारीख को बढ़ाया है। इससे पहले ये तारीख 30 जून 2020 थी।
2- ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी
इसके अलावा विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इससे पहले इस काम की तारीख भी 30 जून 2020 थी।
3- 2019-20 के लिए भी ITR की तारीख बढ़ी
विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।
4- 31 मार्च 2021 तक कराएं पैन-आधार लिंक
इसके अलावा विभाग ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है।लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था, लेकिन इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2021 बढ़ाया गया है।
5- फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी बढ़ी
कर्मचारियों को उनकी कंपनी से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता था। आयकर विभाग की ओर से टीडीएस काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी है।
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