10 से 14 नवम्बर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को नई व्यवस्था के तहत मिलेगा ड्राई राशन
गौरव जैन
रामपुर। जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनुपूरक आहार के रूप में ड्राई राशन वितरित होगा। अब तक 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं तथा स्कूल न जाने वाली 14 वर्ष तक की किशोरियों को पैक्ड पोषाहार प्रदान किया जाता था। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें शासन द्वारा जारी मानक के अनुसार अलग अलग मात्रा में गेहूं, चावल, दूध पाउडर, दाल एवं घी की आपूर्ति कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने नई व्यवस्था के संबंध में आईसीडीएस, खाद्य एवं रसद, एडीओ आईएसबी एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ विकास भवन में बैठक करके ड्राई राशन वितरण के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत दूध पाउडर और घी की आपूर्ति प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा की जाएगी तथा दाल का क्रय स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं और चावल की आपूर्ति एफसीआई द्वारा कोटेदार के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन के उठान और पैकेजिंग की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की होगी तथा वे पैकेट तैयार करके आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित करेंगी। मानक के अनुसार 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रति माह 01 किलोग्राम चावल, 1.5 किलोग्राम गेहूं, 750 ग्राम दालें तथा हर तीन माह पर 450 ग्राम देशी घी और 400 ग्राम दूध पाउडर मिलेगा।
03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रत्येक माह 01 किलोग्राम चावल 1.5 किलोग्राम गेहूँ, प्रत्येक 03 माह पर 400 ग्राम दूध पाउडर, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं विद्यालय न जाने वाली 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की किशोरियों के लिए प्रतिमाह 01 किलोग्राम चावल और 02 किलोग्राम गेहूँ, 750 ग्राम दाल तथा प्रत्येक 03 माह पर 450 ग्राम देसी घी और 750 ग्राम दूध पाउडर प्रदान किया जाएगा।
गंभीर रूप से कुपोषित 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी मासिक ड्राई राशन के अंतर्गत प्रति माह 1.5 किलोग्राम चावल, 2.5 किलोग्राम गेहूं, 500 ग्राम दाले और प्रत्येक 03 माह पर 900 ग्राम देसी घी तथा 750 ग्राम दूध पाउडर मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी माह से लागू की जा रही इस नई व्यवस्था के तहत 10 से 14 नवम्बर तक मानक के अनुसार ड्राई राशन वितरित किया जाना है जिसके लिए आईसीडीएस विभाग द्वारा केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की सूची स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वह गेहूं, चावल कोटेदार से तथा दाल का स्थानीय स्तर पर क्रय करके आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करा सकें।
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