थोक व फुटकर विक्रेता द्वारा डिलीवरी के लिये तय की गई समयरेखा
गौरव जैन
रामपुर। कोविड-19 की द्वितीय लहर से राहत एवं बचाव के लिए शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जनसामान्य की सुविधाओं के लिए खाद्य पदार्थों की सुचारू आपूर्ति के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी द्वारा थोक व्यापारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई।
बैठक में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार थोक व्यापार के लिए प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में थोक विक्रेता दुकान खोलकर फुटकर विक्रेताओं को सामान विक्रय नही करेंगें अपितु उनके यहां आपूर्ति करायेंगें।
फुटकर विक्रेता होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं सायं 04.00 बजे से 07.00 बजे तक डोर-टू-डोर खाद्य प्रदार्थो की होम डिलीवरी करायेंगें। समस्त थोक व फुटकर विक्रेता व सभी किराना विक्रेता होम डिलीवरी में लगाये गये सेल्समेन व जन सामान्य कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। किराना विक्रेता अपने होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र देंगें तथा आवश्यकता होने पर नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित उप जिलाधिकारी से पास निर्गत करायेगें।
इस दौरान अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा राजेश कुमार अग्रहरि भी मौजूद रहे।
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