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बिना इज़ाज़त नववर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम नही किये जा सकेंगे आयोजित

गौरव जैन

रामपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियत्रंण व रोकथाम हेतु विशेष सजगता, सावधानी बरते जाने व कोविड प्रोटोकाल, गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराए जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों के प्रसार की सम्भावना रहेगी।
जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरों में ही मनाएं जाने के लिए प्रेरित किया जाय। नववर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम नगर मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही आयोजित किए जा सकेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति करने से पूर्व आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध करते हुए कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त की जाना अनिवार्य होगी। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व  आयोजक का ही होगा। किसी बन्द स्थान में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य होगी।
उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी द्वारा आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत कराया जाएगा। साथ ही नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत पी0ए0 सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी करायी जाएगी एवं कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने जैसी कार्यवाही भी की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग एवं विशेष कार्यक्रम स्थलों पर यू0पी0 112 के वाहनों का आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जनपद के स्थानीय अभिसूचना तन्त्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाए तथा मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक एवं असामाजिक आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों बाजारों एवं चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग (विशेष कर उनके शराब पिये होने की जांच) अवश्य करायी जाएगी। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

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