25 फरवरी से 11 मार्च तक जनपद रामपुर में लागू की गई धारा 144
गौरव जैन
रामपुर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जनपद रामपुर मे 25 फरवरी 2021 से धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राविधानों को लागू कर दिया गया है। इस दौरान मार्च 2021 में पड़ने वाले त्यौहारों जैसे मौहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, महाशिवरात्रि एवं किसानों द्वारा कृषि कानून के विरोध में किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद रामपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 25 फरवरी 2021 से दिनांक 11 मार्च 2021 तक धारा 144 प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनपद रामपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के एकत्रित नहीं होगें। परम्परागत धार्मिक आयोजनों, शव यात्रा, विवाह में यदि अति आवश्यकता पर एकत्र होने के कोविड-19 के दृष्टिगत अनुमन्य संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त दूरी बनाये रखेंगे एवं सेनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगें तथा जनपद रामपुर में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, किसी भी प्रकार का तेज धारदार हथियार, लाठी, डंडा तथा अन्य किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जिससे अपराध किया जा सकता हो, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सड़क एवं मार्ग पर लेकर विचरण नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि जनपद रामपुर की सीमा के अन्तर्गत ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट व होर्डिंग का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष भावना भड़कती हो तथा जनपद रामपुर की सीमाओं में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई सार्वजनिक गोष्ठी, सभा अथवा मीटिंग का आयोजन नहीं किया जायेगा। जनपद रामपुर की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति आवासीय/अनावासीय भवनों में तथा भवनों की छत पर अथवा किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का तेजाब, विस्फोटक पदार्थ एवं ज्वलनशील पदार्थ, ईंट-पत्थर, शीशे की बोतल, अस्त्र-शस्त्र आदि के टुकड़ों को एकत्रित नहीं करेगा। किसी भी माननीय न्यायालयों, शासन एवं प्रशासन स्तर पर लम्बित साम्प्रदायिक/जातिगत प्रकरणों में कोई निर्णय/आदेश पारित होने पर किसी भी पक्षकार/पक्ष एवं उसके समर्थकों द्वारा खुशी मनाने हेतु जनसभा, जुलूस एवं रैलियों का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही आतिशबाजी एवं शस्त्रों से फायर आदि किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्यों का प्रयोग सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जायेगा तथा न ही कोई ऐसी अश्लील एवं आपत्तिजनक हरकत की जायेगी। सोशल मीडिया द्वारा किसी भी धार्मिक स्थान व सार्वजनिक स्थान पर लगे लाउडस्पीकर से किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने वाला प्रचार-प्रसार व घोषणा नही की जायेगी। मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी नही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रट परिसर में जनपद न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त परिसर में संवेदनशील ईवीएम वेयर हाऊसध्स्ट्रांग रुम स्थित है। विभिन्न राजनैतिक, कर्मचारी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन से न्यायालयों एवं कार्यालयों का कार्य बाधित होता है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस, नारे लगाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उल्लिखित स्थल में ही धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया आदि में गलत तथ्य प्रसारित करना निषिद्ध होगा। कोरोना वायरस के निवारण से सम्बन्धित वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि दण्डनीय अपराध घोषित हैं। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश चाहें वह केन्द्र सरकार से जारी हों अथवा राज्य सरकार से अथवा स्थानीय प्रशासन से उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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