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प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जाएंगे सार्वजनिक कार्यक्रम

गौरव जैन

रामपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव व देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 
अपर जिला मजिस्ट्रेट  जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाय। होली के त्यौहार पर अन्य प्रदेशों से जहाँ कोविड का संक्रमण अत्याधिक है, घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करायी जाय।
कक्षा 8 तक के समस्त निजी, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित किया जाए। अन्य शिक्षण संस्थान (मेडिकल तथा नर्सिंग कालेज छोड़कर) 25 से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित किया जाए परन्तु जहाँ परीक्षायें चल रही होंगी वहाँ परीक्षायें यथावत् अवश्य सम्पन्न करायी जायेंगी। समस्त   प्रकृति के प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हो।
उन्होंने बताया कि जिला पंचायतराज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी/कर्मी की तैनाती करते हुए ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवायें तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे।
मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से कराएंगे तथा जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आयें उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतन 25-30) 48 घण्टे के अन्दर चिन्हित करते हुए उनकी जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के सभी डेडीकेटड हारिपटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाय। इसके अतिरिक्त आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाय। कोविड हेल्प डेस्क को पुनः सक्रिय कर इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान सुनिश्चित कराएंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संकमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाय तथा आमजनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से सुनिश्चित कराएं तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाय। जनपद में स्थापित इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर में प्रतिदिन बैठक आयोजित कराते हुए कोविड की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएंग।
अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ एकत्र न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पादित करेंगे तथा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षक जिला कारागार यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाय तो सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा बंदी वापस आये तो उसकी कोविड जांच अवश्य करा ली जाय।

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