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जनपद रामपुर में लागू की गई धारा 144

गौरव जैन



रामपुर। आगामी त्योहारों, पंचायत चुनाव, किसान आन्दोलन के साथ-साथ कोविड-19 व संचारी रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक/निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चूंकि समय कम है तथा अन्य किसी पक्ष को सुनने का पर्याप्त समय नहीं है। इसलिए जनपद में धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों द्वारा 24 अप्रैल 2021 तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी, जिसका उल्लंघन भा0द0सं0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुक्रम में आदर्श आचार संहिता के प्रतिबन्ध प्रभावी हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। जनपद की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के एकत्रित नहीं होगा। अनुमन्य आयोजनों में अति आवश्यकता पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विहित सीमा तक ही एकत्र होने की अनुमति होगी।
जनपद में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, किसी भी प्रकार का तेज धारदार हथियार, लाठी, डंडा तथा अन्य किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जिससे अपराध कारित किया जा सकता हो, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सड़क एवं मार्ग पर लेकर विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा और न ही नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले छोटे बैंत पर लागू होगा। जनपद की सीमा के अन्तर्गत ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट व होर्डिंग का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना भड़कती हो।
जनपद की सीमाओं में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई सार्वजनिक गोष्ठी, सभा, मीटिंग का आयोजन नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे जनसामान्य में भय अथवा असन्तोष की भावना उत्पन्न हो तथा जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनैतिक आन्दोलन, सभाएं एवं जुलूस बिना अनुमति के आयोजित नहीं होंगे। जनपद  की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति आवासीय, अनावासीय भवनों में तथा भवनों की छत पर अथवा किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का तेजाब, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ईट-पत्थर के टुकडों, शीशे की बोतल, अस्त्र-शस्त्र आदि एकत्र नहीं करेगा।
जनपद में डिश कनेक्शन, वीडियोविजन एवं आडियों कैसेट के माध्यम से ऐसा कोई    दृश्य अथवा प्रचार-प्रसार नहीं दिखाया एवं प्रसारित किया जायेगा, जिससे जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा जिससे शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो। जनपद की सीमा में किसी भी मा० न्यायालय अथवा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश,निर्देश पर किसी भी पक्षकारा एवं उसके समर्थकों द्वारा खुशी मनाने हेतु जन सभा, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही आतिशबाजी एवं शस्त्रों आदि से फायर किया जायेगा। जनपद के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्यों का प्रयोग सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जायेगा तथा न ही कोई अश्लील एवं आपत्तिजनक हरकत की जायेगी।
सोशल मीडिया द्वारा किसी भी धार्मिक स्थान व सार्वजनिक स्थान पर लगे लाउडस्पीकर से किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने वाला प्रचार-प्रसार व घोषणा नही की जायेगी। कलेक्ट्रट परिसर में जनपद न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त परिसर में संवेदनशील ई०वी०एम० वेयर हाऊस/स्ट्रांग रुम स्थित है। विभिन्न राजनैतिक, कर्मचारी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन से मा० न्यायालयों एवं कार्यालयों का कार्य बाधित होता है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारे लगाना आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उल्लिखित स्थल पर ही धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जायेगा।
कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया आदि में गलत तथ्य प्रसारित करना निषिद्ध होगा। कोरोना वायरस के निवारण से सम्बन्धित वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि दण्डनीय अपराध घोषित हैं। इस प्रकार का कृत्य किया जाना धारा-144 द0प्र0सं0 के तहत भी निषिद्ध एवं दण्डनीय रहेगा। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश चाहें वह केन्द्र सरकार से जारी हों अथवा राज्य सरकार से अथवा स्थानीय प्रशासन से, उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु समय-समय पर विभिन्न स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में 26 मार्च 2021 से 24 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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