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जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालयों के संचालन हेतु जारी किये गए दिशा-निर्देश

गौरव जैन


रामपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 21 जून 2021 के माध्यम से पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुए जनपद न्यायालय रामपुर के समस्त न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जो 23 जून 2021 से प्रभावी किए गए है।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरणों को सुना जायेगा।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि समस्त वाद, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के अतिरिक्त (आवश्यक प्रकरणों में साक्ष्य जनपद न्यायाधीश की अनुमति के उपरान्त अभिलिखित किया जा सकेगा), आवश्यक प्रकृति के प्रकरण, विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य वीडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा, यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होगी, तो अन्य विकल्प के माध्यम से कार्य सम्पादित किया जायेगा, कार्यालय से सम्बन्धित अन्य लम्बित कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्य।
समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्य के समाप्ति के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी (नजारत) न्यायालय की साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण को पैरा-मेडिकल स्टाफ द्वारा थर्मल स्कैनिंग किये जाने के पश्चात् ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायिक सेवा केन्द्र/कम्प्यूटर अनुभाग में नवीन प्रकरण/ प्रार्थना पत्र ( दाण्डिक एवं सिविल) प्रस्तुत किये जायेंगे। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा उन्हें सीआईएस में पंजीकृत किया जायेगा। प्रत्येक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता/वादकारी का मोबाइल नम्बर दर्ज होना आवश्यक है। किसी प्रकार की त्रुटि के सन्दर्भ में सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।
जिला न्यायालय की ई-मेल स्थापित की जायेगी तथा जिला न्यायालय की बेवसाईट को प्रकाशित किया जायेगा। इस ई-मेल के माध्यम से जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्राप्त किये जायेगे तथा इस माध्यम को वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण हेतु मात्र 04 कुर्सी की व्यवस्था रहेगी तथा न्यायालय कक्ष एवं परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
न्यायालय कक्ष में कोई भी व्यक्ति मास्क धारण किये बिना प्रवेश नहीं करेगा। केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वार सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। न्यायालय परिसर में केवल उन्हीं अधिवक्तागण का प्रवेश अनुमन्य होगा , जिनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत है। वादकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषिद्व रहेगा।
जिलाधिकारी रामपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश 19 जून 2021 के पैरा संख्या-18 के अनुसार कोविड के सक्रिय मामलों के सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें। सिस्टम ऑफिसर इस आदेश को जनपद न्यायालय, रामपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

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