जिलाधिकारी ने नवम्बर माह में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के सम्बन्ध में प्रेस कॉन्फेंस कर दी जानकारी
गौरव जैन
07 नवम्बर, 13 नवम्बर, 21 नवम्बर और 27 नवम्बर को बूथो पर उपस्थित रहेंगे बीएलओ
पूरे माह बीएलओ द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर नए मतदाताओं का नाम सूची में सम्मिलित कराने पर रहेगा जोर
रामपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 नवम्बर 2021 से पूरे माह मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जायेगा जिसमें बीएलओ नए मतदाताओं को चिन्हित करके उनका नाम बढ़ाने तथा मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार सहित विभिन्न कार्यवाहियां करेंगे।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फेंस के दौरान मीडिया से बातचीत में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पुनरीक्षण अभियान और स्वीप के तहत पूरे माह आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बीएलओ द्वारा पूरे माह घर-घर जाकर नए मतदाताओं को चिन्हित किया जायेगा तथा 07 नवम्बर, 13 नवम्बर, 21 नवम्बर और 27 नवम्बर 2021 को विशेष अभियान के तहत बीएलओ और पदाभिहित अधिकारी बूथ पर उपस्थित रह कर मतदाता नामावली में नाम बढ़ाने, हटाने एवं संशोधित करने के सम्बन्ध में नियमानुसार जरूरी प्रारूपों को भरवाने का कार्य करेंगे। जनपद में 1123 मतदान केन्द्र और 2058 मतदेय स्थल हैं। 01 जनवरी 2021 के आधार पर जिले में वर्तमान में 1663261 मतदाता है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नवयुवक, नवयुवतियों एवं महिला मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए उनका प्रारूप-6 भराने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नए मतदाता के रूप में अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए स्वयं रूचि लेकर फार्म-6 भरकर अपने मतदान केन्द्र से सम्बन्धित बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी या मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है।
प्रारूप के साथ जरूरी अभिलेखों में एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं अपने परिवार के किसी सदस्य का पूर्व में जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
ऐसे व्यक्ति जिनकी मृृत्यु हो चुकी है परन्तु उनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया गया है अथवा ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश अन्य स्थानों पर निवास करने लगे है उनका नाम हटाने के लिए भी बीएलओ द्वारा प्रारूप-7 भरवाया जायेगा। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर निवास करने लगे है ऐसे लोगों के लिए बूथ परिवर्तन हेतु प्रारूप-8क भरवाने की सुविधा रहेगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी तेज कर दी गई ताकि लोग अपने मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक बनें तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान अपने मताधिकार प्रयोग करें।
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