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नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाना है गैर कानूनी: बिजेंद्र सिंह

पूजा जैन

रामपुर। दिनांक 10.07.2024 को शासन के द्वारा चलाए जा रहे 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिक बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्रा के निर्देशन में प्रचलित अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी यातायात रविंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस के ट्रेफिक इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह द्वारा दयावती मोदी अकादमी, सेंट पॉल स्कूल रामपुर तथा सेंट पॉल अकादमी बिलासपुर में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राओं को दो पहिया व चार पहिया वाहन न चलाये जाने एवम यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। टी आई बिजेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिक बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाना गैर कानूनी है अगर कोई नाबालिक पकड़ा जाएगा तो उसका वाहन सीज करने के साथ साथ वाहन स्वामी पर भी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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